2 अप्रैल से शादियों के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर अपने देश में बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी की जाती है, क्योंकि यह काफी शुभ माना जाता है. आज सोना 155 रुपए सस्ता भी मिल रहा है. MCX पर सोने का भाव आज 47020 रुपए प्रति दस ग्राम है. ऐसे में अगर आप भी सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो यह जान लें कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है. अगर उस लिमिट से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार सकता है.
अपने देश में हर शुभ काम में सोने की खरीदारी की जाती है. साथ में यह सेफ हेवन माना जाता है. इसलिए हर घर में थोड़ा-बहुत गोल्ड होता ही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के मुताबिक घर में सोना रखने की कोई अपर लिमिट नहीं है. इसको लेकर 1 दिसंबर 2016 को CBDT प्रेस नोट जारी किया गया था. बशर्ते आपके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि वह कहां से प्राप्त हुआ है
अगर आपको विरासत में ढेर सारा सोना मिला है तो टैक्स विभाग कुछ नहीं कर सकता है. हालांकि आपको इसे लेकर सबूत देने होंगे. अब कार्रवाई की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट सर्च के दौरान आपके पास मौजूद गुप्त आभूषण को सीज कर सकता है. अगर आपके पास इन गोल्ड ज्वैलरी या गोल्ड बार को लेकर वैध प्रमाण हैं तो घबराने की बात नहीं है.
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक एक लिमिट तक गोल्ड हर कोई अपने पास रख सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि उसकी इनकम गोल्ड पजेशन में मैच नहीं कर रही है तब भी वह कार्रवाई नहीं कर सकता है. एक शादीशुदा महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना बेहिचक अपने पास रख सकती है. बिना शादीशुदा महिला 250 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है. पुरुष अपने पास 100 ग्राम सोना रख सकते हैं.
अगर इससे ज्यादा किसी के पास सोना पाया जाता है तो टैक्स अधिकारी को कार्रवाई का अधिकार है. हालांकि पर्चेज इनवॉयस, विरासत में मिलने वाले गोल्ड का पेपर दिखाकर, गिफ्ट डीड दिखाकर अपना गोल्ड टैक्स विभाग से वापस लिया जा सकता है. IBJA की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 46917 रुपए प्रति दस ग्राम है. वहीं एक किलो चांदी का भाव 68286 रुपए है.
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